आदेश
शीर्षक | विवरण | प्रारंभ तिथि | अंतिम तिथि | फ़ाइल |
---|---|---|---|---|
आदेश | नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में रायगढ़ जिले में दं.प्र.सं. 1973 की धारा 144 लागू है, जिसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आगामी आदेश पर्यंत तक निम्नांकित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती है | |
19/03/2020 | 18/03/2021 | देखें (319 KB) |